झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोयला घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई हैं. सजा के अलावा कोड़ा पर २५ लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया हैं. कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए मधु कोड़ा को आज सजा सुनाई जानी थी, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा देने का फैसला किया. वहीं कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता को भी तीन साल की सजा सुनाई गई हैं.
गुप्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाने का फैसला दिया गया हैं. वहीं इस घोटाले में शामिल विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड कंपनी पर कोर्ट ने ५० लाख का जुर्माना लगाया हैं. इस केस के दूसरे आरोपियों को भी सजा सुनाई गई हैं. इनमें विजय जोशी को तीन साल की सजा के साथ २५ लाख का जुर्माना, एके बसु को तीन साल की सजा देते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया गया हैं. बुधवार को कोर्ट ने इस केस में कोड़ा और दूसरे आरोपियों को दोषी करार कर दिया था. उनपर आपराधिक साजिश रचने,
धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप था. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक साजिश और सेक्शन-१२० बी, ४२० और धारा ४०९ के तहत दोषी करार दिया था. गौरतलब हैं कि ये मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा हुआ हैं. इस ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड को किया गया था| खबर आजतक