गुरुवार को ‘आरबीआई’ ने बैंकों को निर्देश देते हुए कहा की वे ७० की उम्र से अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को इस साल दिसंबर तक उनके घर के दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें. बैंकों को निर्देश दिया गया हैं कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को उनके घर के दरवाजे पर बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं मसलन नकदी पहुंचाना और जमा कराना, चेक बुक और डिमांड ड्रॉफ्ट पहुंचाना उपलब्ध कराई जाएं.
इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह देखने में आया हैं कि कई बार बैंक वरिष्ठ नागरिकों और अक्षम लोगों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं लेने से हतोत्साहित करते हैं. रिजर्व बैंक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का समन्वित प्रयास करना चाहिए. बैंकों को कहा गया हैं कि वे ३१ दिसंबर, २०१७ तक शब्द और भावना के अनुरूप इन निर्देशों का क्रियान्वयन करें. बैंक शाखाओं और वेबसाइट पर इसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए. इसके अलावा बैंकों से कहा गया कि वे ऐसे ग्राहकों का केवाईसी से संबंधित दस्तावेज और जीवन प्रमाणपत्र भी उनके घर जाकर लें| खबर जी न्यूज़