कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व संदेशखाली सीपीआई (एम) विधायक निरापद सरदार को जमानत दे दी, जिन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना जिले के इलाकों में हिंसक विरोध प्रदर्शन में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। सरदार की गिरफ्तारी के लिए बंगाल पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि यह काफी दिलचस्प है कि पूर्व सीपीआई (एम) विधायक को उनके खिलाफ दायर एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। सीपीआई (एम) नेता को दंगा, चोरी और साजिश और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत संदेशखली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी पर 11 फरवरी को दक्षिण कोलकाता में उनके आवास पर गिरफ्तार किया गया था।
बंगाल पुलिस का आरोप है कि सरदार ने संदेशखाली के स्थानीय ग्रामीणों को तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ भड़काया। मंगलवार को उन्हें जमानत देते हुए न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि गिरफ्तार सीपीआई (एम) नेता को उसी दिन रिहा नहीं किया गया तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। अदालत ने बशीरहाट जिला पुलिस अधीक्षक को सुनवाई की अगली तारीख पर इस संबंध में अदालत को एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है। निरापद सरदार पिछले 17 दिनों से पुलिस हिरासत में हैं।
पूर्व सीपीआई (एम) विधायक, जो 2011 के विधानसभा चुनाव में संदेशखाली से जीते थे। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता शिबू हाजरा द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जबरन भूमि हड़पने, अवैध धर्मांतरण सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, निरापद सरदार के वकील ने कहा कि आज उन्हें डिवीजन बेंच द्वारा अंतरिम जमानत दी गई, मुख्य रूप से इस आधार पर कि एफआईआर 9 फरवरी को दर्ज की गई थी।
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