Delhi Excise Policy case: मनीष सिसोदिया को मिली 3 दिन की अंतरिम, भतीजी की शादी में होना है शामिल

Manish Sisodia

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विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने क्रमशः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत प्रदान की। अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसौदिया को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। कथित उत्पाद शुल्क नीति ‘घोटाले’ में गिरफ्तार सिसौदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने की अनुमति दी गई है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने क्रमशः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत प्रदान की। अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, ईडी ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को हिरासत में रहने के दौरान सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की सोमवार को अनुमति दे दी। 

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने पहले दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी। न्यायाधीश ने यह आदेश सीबीआई और ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति से संबंधित मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को स्थगित करते हुए दिया। सिसोदिया ने सप्ताह में दो बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग की थी।

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